
मऊगंज कलेक्टर ने पेयजल परिरक्षण अधिनियम के तहत प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं। जल स्रोत के अत्यधिक दोहन, तापमान बढ़ने के साथ जलस्तर में तेजी से गिरावट के कारण जिले में पेयजल संकट को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अजय श्रीवास्तवने मऊगंज जिले में पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के तहत जिले को जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया है। आदेश के तहत जिले में 30 जून 2024तक किसी भी शासकीय भूमि पर स्थित जल स्रोतों में पेयजल तथा घरेलू उपयोग को छोड़कर पानी के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। जिले के सभी ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र के समस्त जल स्रोतों जिसमें नदी, नाले ,स्टॉप डैम, सार्वजनिक कूप एवं अन्य जल स्रोत शामिल है। उन्हें पेयजल एवं घरेलू कार्य हेतु तत्काल प्रभाव से सुरक्षित किए जाने के आदेश दिए हैं। नलकूप खनन के लिए करना होगा आवेदन – प्रतिबंध की अवधि में किसी भी व्यक्ति अथवा निजी एजेंसी द्वारा सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना नवीन नलकूप खनन की अनुमति नहीं होगी। यदि कोई व्यक्ति अपनी निजी भूमि पर नलकूप खनन कराना में चाहता है तो उसे निर्धारित प्रारूप में शुल्क सहित अपने क्षेत्र के एसडीएम को आवेदन करना होगा। लिखित अनुमति के बाद ही नलकूप खनन किया जा सकेगा।